झांसी,उत्तरप्रदेश
दिनाँक 25.10.2015 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पूँछ पर मु.अ.सं. 191/15 धारा 302/323/504 बनाम रामेश्वर उर्फ गब्बर पुत्र बट्टीलाल, 2.संतोष पुत्र ढमरी अहिरवार, 3.लच्छीराम पुत्र धनीराम व 4.देवीदयाल पुत्र भगवानदास नि.गण ग्राम अमरौख थाना पूँछ जनपद झाँसी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिसके क्रम में आज दिनाँक 15.12.2023 को माननीय अपर सत्र न्यायालय प्रथम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रु. (प्रत्येक) को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में विवेचक उ0नि0 सोवरन सिंह, एडीजीसी तेजसिंह गौर, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 पुष्पा यादव तथा पैरोकार थाना पूँछ का0 अमितेश सिंह का विशेष योगदान रहा। इस मामले की जानकारी झांसी पुलिस मीडिया सेल ने प्रेस नोट जारी कर दी है