झांसी,उत्तरप्रदेश
दरसअल दिनाँक 17.09.2015 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बबीना पर मु.अ.सं. 280/2015 धारा 302/324/506/34 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 29.04.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र-न्यायाधीश न्यायालय संख्या 02 जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्तगण- 1.भय्यन उर्फ सतपाल 2.हरदौल पुत्रगण सीताराम यादव 3.सीताराम पुत्र देवी प्रसाद 4.धर्मवीर उर्फ मज्जू 5.इन्दर पुत्रगण सन्तराम 6.सिरोमन पुत्र नारायण 7.भरत पुत्र रतीराम निवासी गण रसीना थाना बबीना जनपद झाँसी को आजीवन कारावास व 65-65 हज़ार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी श्री देवेन्द्र पांचाल, विवेचक निरीक्षक श्री बलजीत सिंह, पैरोकार थाना बबीना का॰613 शिवम तिवारी तथा कोर्ट मुहर्रिर झाँसी का॰872 शुभम सिंह का विशेष योगदान रहा।