झाँसी
11 साल पुराने सुसाइड केस में कोर्ट ने दोषी पति,देवर और देवरानी को सुनाई 7-7 साल की सजा सुनाई,एवं 20-20 हजार रुपय का लगाया जुर्माना।
दरअसल सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊरानीपुर का रहने वाला गोपीनाथ गुप्ता ने 11 वर्ष पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी की उनकी बेटी रेखा को बच्चा न होने की बजह से ससुराल पक्ष के लोग बार-बार ताना देते थे,,ससुराल में उसने आग से जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी,,इसके बाद पिता की शिकायत पर पति राकेश,देवर राजेश, देवरानी आशा,के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था,, इस पूरे प्रकरण में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम ने पति,देवर,और देवरानी को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई,,इसके अलावा 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।