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लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के पाँचवे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 18 मई को रहेगा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन पाँचवे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 20 मई को होगा मतदान
चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद सभी दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि पाँचवे चरण के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात् 18 मई, 2024 को सायं 06 बजे से पाँचवे चरण के सभी 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पाँचवे चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनैतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित न रहें। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगायी गयी है।